ईडबल्यूएस के लिए प्रावधान हो, नियम में संशोधन की जरूरत नहीं

By Abhishek Raghuvanshi
1 Min Read

बिल्डरों द्वारा जब कॉलोनी काटी और मल्टी बनाई जाती है तब ईडब्ल्यूएस के लिए प्लाट, मकान रखने का प्रावधान है लेकिन आप यह देखने में आ रहा है की निम्न आय वर्ग वाले ईडब्ल्यूएस आवास खरीदने मे परेशान हो रहे है इस संबंध में कलेक्टर का कहना है कि नगर निगम द्वारा यह बात बार-बार उठाई जाती है कि ईडब्ल्यूएस का नियम खत्म कर देना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है जरूरी है कि हम ईडब्ल्यूएस के आवास पर भी ध्यान दें नियमानुसार ईडब्ल्यूएस की रजिस्ट्री होना की अनिवार्यता थी वह खत्म कर दिया गया है ईडब्ल्यूएस भी जरूरी है और इस का भी प्रावधान है सरकार के नियमानुसार आवंटन किया जाता है और नियमों में कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं है .

Exit mobile version