इंदौर के माणिक बाग क्षेत्र में बीते दिनों लॉरेंस स्कूल की बस की टक्कर से होटल संचालक दीपक चावला की मौत के मामले में दीपक के परिजन ने कोर्ट में करोड़ों का क्लेम का दावा पेश किया है। खंडेलवाल एसोसिएट्स के राजेश खंडेलवाल ने मीडिया को आज जानकारी दी।
शहर के तूने इंदौर थाना क्षेत्र के हाल ही में हुए चर्चित सड़क हादसे के मामले में मृतक के परिजन ने क्लेम के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इंदौर सत्र न्यायालय परिसर में अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल ने बताया कि बीते दिनों दीपक चावला नामक युवक को लॉरेंस स्कूल की बस ने टक्कर मार दी थी हादसे में दीपक की मौत हो गई थी। घटना में यह सामने आया था कि बस ड्राइवर शराब के नशे में वहां चल रहा था। घटना के बाद दीपक का परिवार जहां भारी परेशानियों से गुजर रहा है तो वहीं दीपक की दो छोटी बेटियों भी निराश्रित हो गई है। मामले में मृतक दीपक की पत्नी मानवी ने कोर्ट में क्लेम के लिए अधिवक्ता के माध्यम से 4 करोड़ 30 लाख रुपए का प्रकरण क्षतिपूर्ति पूर्ण करने के पेश किया गया है। वही अधिवक्ता ने यह प्रकरण पेश करने के साथ ही विश्वास जताया है कि जल्द ही इस प्रकरण पर सकारात्मक निर्णय होगा।
