मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल (हाउसिंग बोर्ड) ने इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में भू-माफियाओ के खिलाफ धारा 420 का प्रकरण दर्ज कराया है। की जमीन को हाउसिंग बोर्ड ने 1976 में खरीद लिया था उसी जमीन को फर्जी तरीके से कुछ भूमाफियाओं ने अपने नाम कर ली थी। इस मामले में कुछ बोर्ड के भी अधिकारियों की समलिप्ता नजर आ रही है जिसकी पुलिस जांच कर रही है।
रामसनेही मिश्रा एडीसीपी झोन 3 के अनुसार हीरानगर थाने में इस प्रकरण को दर्ज किया गया है। हाउसिंग बोर्ड कार्यापालनयंत्री संजय कुमार अग्रवाल ने आरोपी कौशल्या बाई पति राम लाल यादव, उमेश हरिशंकर जोशी, धर्मेंद्र प्रेमचंद जैन, मोना धर्मेंद्र जैन, केशव रामचंद्र कोल, अफजल खुरासन पठान, मिलिंद महेंद्र चौकसे सहित अन्य के खिलाफ यह प्रकरण दर्ज किया है। शिकायत के अनुसार 1976 में गंगाबाई की 8 एकड़ जमीन को हाउसिंग बोर्ड ने 10500 प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदा था जिसका 95% भुगतान गंगाबाई और उसके परिवार को कर दिया गया था।
सीमांकन बटाकंन और अन्य प्रक्रियाओं के चलते हाउसिंग बोर्ड ने इस जमीन कि रजिस्ट्री नहीं करवाई थी। अधिकार जमीन पर हाउसिंग बोर्ड ने विकास कार्य यह इमारतें खड़ी कर दी थी। इसी जमीन में शेष 35000 स्क्वायर फीट जमीन को कौशल्या बाई और उसके लड़के मुकेश यादव ने उक्त आरोपियों को बेच दी। इसी मामले में हाउसिंग बोर्ड ने उत्तरों के खिलाफ धारा 420 406 के तहत प्रकरण दर्ज कराया है। पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही है।
