पुलिस की लापरवाही के दो मामले:भंवरकुआं टीआई 20 बार तारीख लगने पर भी हाई कोर्ट नहीं आए, अवमानना पर पेश हुए विजय नगर के अफसर

By Abhishek Raghuvanshi
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पुलिस की लापरवाही के दो मामले सामने आए हैं। एक मामले में 20 बार तारीख लगने पर भी भंवरकुआं थाने के प्रभारी राजकुमार यादव द्वारा न तो संज्ञान लिया और न ही कोर्ट में हाजिर हुए। आखिर में कोर्ट को थाना प्रभारी के खिलाफ पांच हजार रुपए का जमानती वारंट जारी करना पड़ा। इस पर डीसीपी ऋषिकेश मीना ने हाई कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी। दूसरा मामला विजय नगर थाने का है। इसमें एसीपी कृष्णा लालचंदानी, थाना प्रभारी सीबी सिंह गुरुवार को हाई कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए।

  1. भंवरकुआं थाना
    भंवरकुआं पुलिस ने समित डेविड नामक व्यक्ति के खिलाफ एक केस दर्ज किया था। डेविड द्वारा हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की गई है। सरकारी वकील ने हाई कोर्ट में बताया कि थाना प्रभारी यादव को कई बार लिखित सूचना दी गई, लेकिन वह न तो संज्ञान ले रहे हैं न हाजिर हो रहे हैं। इस पर कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए डीसीपी और टीआई को तलब किया था।
  2. विजय नगर थाना
    विजय नगर पुलिस ने धारा 420, 467, 468 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। 1 साल 8 माह बाद चालान पेश नहीं किया तो हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने 31 मई 2024 को एक महीने में चालान पेश करने का आदेश दिया था। यह अवधि बीतने के बाद भी चालान पेश नहीं हुआ तो अवमानना दायर की गई। अवमानना में एसीपी और टीआई को पक्षकार बनाया गया था।
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