- न्यायालय ने पीड़िता को प्रतिकर के रूप में एक लाख रुपये दिलवाए जाने की अनुशंसा भी की।
इंदौर। नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को सत्र न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दुष्कर्मी पर 12 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायालय ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत एक लाख रुपये प्रतिकर के रूप में दिलवाए जाने की अनुशंसा भी की है।
एक जनवरी 2021 को आरोपित अनिल मकवाना निवासी देपालपुर पीड़िता और उसकी चचेरी बहन को बहला-फुसलाकर खजराना मंदिर दर्शन के नाम पर अपने साथ ले गया। वापसी में अनिल ने पीड़िता की बहन को रास्ते में उतारा और पीड़िता को लेकर कहीं चला गया। पीड़िता के स्वजन ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई।
पुलिस ने विभिन्न धाराओं में दर्ज किया था केस
जांच के दौरान पुलिस पीड़िता तक पहुंच गई। उसने पुलिस को बताया कि अनिल उसे जबरन अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध भादवि की धारा 366, 376(2)(एन), व 376(3) और पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया।
दुष्कर्मी पर अर्थदंड भी लगाया
जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि सत्र न्यायाधीश निलेश यादव ने प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए दुष्कर्मी अनिल मकवाना को 20 वर्ष का कठोर कारावास 12 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
