इंदौर में चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष का कठोर कारावास

By Abhishek Raghuvanshi
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आरोपित के घर बच्ची का आना-जाना था, घटना के बाद बच्ची ने कुछ नहीं बताया, उसे डाक्टर के पास ले गए तब पता चला कि दुष्कर्म हुआ है।
इंदौर। चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को विशेष न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। वारदात को अंजाम देने के बाद दुष्कर्मी ने बच्ची के परिवार को धमकाया भी था। कोर्ट ने दुष्कर्मी पर अर्थदंड भी लगाया है।
वारदात 2 जनवरी 2023 की है। बच्ची की मां ने पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी चार वर्षीय बेटी के साथ आरोपित रामसिंह ने दुष्कर्म किया है। उसकी बेटी का आरोपित के यहां आना-जाना था। घटना वाले दिन वह आरोपित के यहां से रोते हुए लौटी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया था। 12 जनवरी को वह बेटी को लेकर डाक्टर के यहां गई थी। वहां नर्स ने बच्ची को देखने के बाद कहा कि इसके साथ गलत हुआ है। तुम इसका मेडिकल करवाओ और थाने पर इसकी शिकायत करो।
पुलिस ने दुष्कर्म की धारा में दर्ज किया था केस
पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि विशेष न्यायालय ने प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए दुष्कर्मी रामसिंह को 20 वर्ष का कठोर कारावास और साढ़े पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर एवं अमिता जायसवाल ने पैरवी की।

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