इंदौर पुलिस द्वारा नियमों का उल्लंघन कर सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलों पर लगाये गए, करीब 437 ध्वनि विस्तारक यंत्रों/लाऊड स्पीकरों को निकलवाया।

By Abhishek Raghuvanshi
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म.प्र.शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने हेतु किया सभी धार्मिक स्थलों की समितियों को निर्देशित।

मध्य प्रदेश शासन द्वारा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने तथा ज्यादा आवाज में बजने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों की वजह से आम जनता को होने वाली परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए, धार्मिक स्थलों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों की की संख्या तथा ध्वनि सीमा तय करते हुये, सार्वजनिक स्थानों तथा धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों
व लाऊड स्पीकर नियंत्रित/निकलवाने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये थे।

म.प्र. शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री राकेश गुप्ता द्वारा इंदौर कमिश्नरेट के सभी अधिकारियों/थाना प्रभारीगणों को इस संबंध में प्रभावी कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है।

इसी क्रम में आज दिनाँक 25.05.2024 को इंदौर नगरीय के चारों जोन के वरिष्ठ अधिकारियों अधिकारियों के मार्गदर्शन में कमिश्नरेट के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस टीम द्वारा धार्मिक स्थलों के समिति प्रबंधक व पदाधिकारियों व गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में मंदिर/मस्जिद आदि धार्मिक स्थलों तथा सार्वजनिक स्थलों की समितियों से समन्वय स्थापित कर धार्मिक स्थलों में लगे हुये ध्वनि विस्तारक यंत्रों व लाऊड स्पीकरों को चेक कर देखा कि वहा पर नियमों का उल्लंघन तो नही किया जा रहा।

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इंदौर नगरीय क्षेत्र के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत 258 धार्मिक स्थलों को चेक करते हुवे 437 से अधिक ध्वनि विस्तारक यंत्र/लाउड स्पीकर हटवाए गए।
इसके साथ ही समिति प्रबंधक व सदस्यों से ध्वनि विस्तारक यंत्रों का पुनः उपयोग न करने की अपील भी की गई।

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