SC: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, अनुच्छेद-370 को निरस्त करने में कोई ‘संवैधानिक धोखाधड़ी’ नहीं की गई

By Abhishek Raghuvanshi
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सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते जहां साध्य साधन को उचित ठहरा दे। साधन को साध्य के अनुरूप होना चाहिए। सीजेआई ने यह टिप्पणी तब की जब अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि अनुच्छेद-370 को निरस्त करना आवश्यक था और अपनाई गई प्रक्रिया में कोई खामियां नहीं हैं।

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