सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अंडमान एवं निकोबार के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण की जमानत के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। बता दें कि पूर्व मुख्य सचिव पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट की पोर्ट ब्लेयर सर्किट पीठ ने पूर्व मुख्य सचिव को जमानत दे दी थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
