✓महिला आरोपी की सोनल कल्टीवेशन कंपनी के माध्यम से जीरे का व्यापार करने के नाम से पैसे प्राप्त कर ठगी करने वाली महिला आरोपी को गुजरात से किया गिरफ्तार ।
✓पैसे प्राप्त होने के बाद आरोपिया के द्वारा मोबाइल बंद कर फरियादी से संपर्क तोडते हुए की थी धोखाधड़ी ।
✓महिला आरोपी के द्वारा ठगी की वारदात को करने के लिए किया कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग।
✓फरार आरोपिया पर 10,000 रुपए का इनाम था उद्घोषित ।
✓थाना अपराध शाखा में महिला आरोपी के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित गंभीर धाराओं में अपराध किया गया पंजीबद्ध ।
इंदौर पुलिस द्वारा और धोखाधड़ी संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु क्राईम ब्रांच इंदौर पुलिस के द्वारा आर्थिक व संपत्ति संबंधित अपराधों में आरोपियों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी अनुक्रम में महिला व्यापारी शिकायत प्राप्त होने पर जांच क्राइम ब्रांच टीम से कराई गई ।
फरियादिया की शिकायत पर जांच करते पाया की फरियादी के साथ जीरे का व्यापार करने हेतु सहमति देकर महिला आरोपी ने अपनी कंपनी “सोनल कल्टीवेशन” के बैंक खाते में फरियादिया से ब्रोकर म्हस्के एंड संस के माध्यम से प्राप्त की 01 करोड की राशि प्राप्त कर फरियादियां को जीरा सप्लाई नहीं किया और पुलिस के समक्ष जांच के दौरान जीरा सप्लाई संबंधी कूटराचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पुलिस जांच को गुमराह करने का प्रयास किया जो जांच में झूठे तथा कूटरचित होना पाए गए, इस तरह आरोपी (1).रूपल मवानी पति चेतन निवासी (सूरत) गुजरात, के द्वारा फरियादिय के साथ आर्थिक धोखाधड़ी की तथा पुलिस को गुमराह किया जाने पर आरोपी रूपल के विरुद्ध थाना अपराध शाखा जिला इंदौर पर अपराध धारा 409, 420, 467, 468, 471 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा धोखाधड़ी कर प्राप्त की गई राशि के संबंध में आरोपी से पूछताछ की जा रही हैं।
फरार आरोपिया को गिरफ्तार कर प्रकरण में विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही थाना अपराध शाखा इंदौर के द्वारा की जा रही है।
