इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में फरियादी की शिकायत पर एक लिमिटेड कंपनी के संचालक पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है आरोपी द्वारा पहले प्लाट देने के नाम पर फरियादी से लगभग ₹700000 लिए लेकिन रुपए के एवज में जो प्लाट दिया जाना था वह न देते हुए उसे दूसरा प्लाट दी जाने की बात की गई जिसके बाद फरियादी ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है
एडिशनल डीसीपी जयवीर सिंह भदोरिया के अनुसार राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले फरियादी हेमकांत शर्मा ने यह शिकायत दर्ज करा कि 3 वर्ष पहले उसने दृष्टि देवकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संचालक शैलेश माहेश्वरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। कि 3 वर्ष पहले हेमकांत शर्मा द्वारा राजेंद्र नगर इलाके में कंपनी से एक प्लॉट बुक करवाया था जिसके एवज में कंपनी को ₹700000 भी फरियादी द्वारा जमा करा दिए गए थे लेकिन 3 वर्षों तक प्लॉट न दिए जाने के बाद जब फरियादी द्वारा पुलिस में शिकायत करने की आरोपी शैलेश महेश्वरी को धमकी दी गई तो उन्होंने प्लॉट का नंबर बदलकर फरियादी को देना चाहा लेकिन फर्जी द्वारा जो प्लॉट एग्रीमेंट के वक्त लिखा गया था वही मांगा गया जब कॉलोनाइजर से वह प्लाट के एवज में रुपए मांगे गए। तो कॉलोनाइजर ने मना कर दिया जिसके बाद फरियादी ने पुलिस की शरण ली है और आरोपी खिलाफ मामला दर्ज किया गया है
