नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष का कठोर कारावास

By Abhishek Raghuvanshi
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नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को विशेष न्यायालय ने 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीड़िता को 80 हजार रुपये प्रतिकर राशि के रूप में दिलवाए जाने की अनुशंसा भी की।
वारदात 22 फरवरी 2018 की है। पीड़िता की मां ने विजय नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने कहा था कि वह सभागृह में झाड़ू-पोंछे का काम करती है।
घटना वाले दिन वह अपनी 16 वर्षीय लड़की को काम पर साथ लेकर आई थी। शाम करीब 5 बजे वह सभागृह के पीछे सफाई करने गई थी। इसी बीच उसकी लड़की को अज्ञात बदमाश बहला-फुसलाकर साथ ले गया। उसे योगेश मकवाना नामक लड़के पर शक है।
मामले की जांच करते हुए पुलिस पीड़िता तक पहुंची। उसने बताया कि आरोपित योगेश उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 363, 376 (2)(एन), 376(2)(आइ), 366, 368, 323 और पाक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। विशेष न्यायालय ने प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए दुष्कर्मी योगेश को 10 वर्ष कठोर कारावास और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।

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