इंदौर में आरोपित नसरीन खान ने प्रधानमंत्री योजना के नाम 40 से ज्यादा महिलाओं से कागजात ले लिए और उन पर 30 लाख रुपये का लोन ले लिया, तीन साल से जेल में है आरोपित।
प्रधानमंत्री योजना के नाम पर 40 महिलाओं से ठगी करने वाली नसरीन खान को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। उसने जमानत देने की गुहार लगाते हुए सातवीं बार याचिका कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपित ने 40 महिलाओं के साथ ठगी की है। उसने झांसा देने के लिए प्रधानमंत्री योजना का हवाला दिया था। उसे जमानत का लाभ दिया गया तो समाज में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। आरोपित तीन वर्ष से अधिक समय से जेल में है।
24 जून 2019 को 40 महिलाओं ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी कि आरोपित नसरीन खान ने उनके साथ ठगी की है। आरोपित ने उनसे कहा था कि प्रधानमंत्री योजना आई है। इसके तहत सभी महिलाओं को दो-दो हजार रुपये सरकार की तरफ से मिलेंगे। रुपये का लालच देकर आरोपित ने 40 महिलाओं से उनके पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज ले लिए। उसने महिलाओं से कागज पर अंगूठे के निशान भी लगवाए थे।
महिलाओं के दस्तावेज पर ले लिया 30 लाख का लोन
बाद में आरोपित ने इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर बैंक से 30 लाख रुपये का ऋण ले लिया। उसने महिलाओं का भरोसा बनाए रखने के लिए 40 महिलाओं को दो-दो हजार रुपये दिए भी, ताकि उन्हें यह विश्वास हो जाए कि उन्हें योजना का लाभ मिलने लगा है। 30 लाख रुपये का ऋण लेने के बाद आरोपित ने कुछ दिन तो ऋण की किस्त जमा की, लेकिन फिर उसने किस्त जमा करना बंद कर दिया।
तीन साल से जेल में है आरोपित
किस्त जमा नहीं होने पर बैंक के अधिकारी महिलाओं के घर पहुंचे तो उन्हें ठगी की जानकारी लगी। इसके बाद महिलाएं शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंची। आरोपित तीन वर्ष से अधिक समय से जेल में है। उसने जमानत के लिए सातवीं बार हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया।
