इंदौरी यू-ट्यूबर राबिन को दुष्कर्म के मामले में अग्रिम जमानत नहीं, आवेदन खारिज

By Abhishek Raghuvanshi
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  • इंदौर के एमआइजी पुलिस थाने में दर्ज है दुष्कर्म का केस। मामले की जांच चल रही है।

इंदौर। यू-ट्यूबर राबिन इंदौरी को दुष्कर्म के मामले में अग्रिम जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। उसके खिलाफ एमआइजी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज है। मामले की जांच चल रही है। इस बीच राबिन ने विशेष न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। इसमें राबिन जिंदल अग्रवाल ने कहा कि वह देश में प्रसिद्ध है। उसके फरियादी से मित्रता के संबंध थे। फरियादी ने उसके खिलाफ दबाव डालकर और धमकी देकर झूठा प्रकरण दर्ज कराया है।
शासन की ओर से एजीपी जयंत दुबे ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखा कि राबिन ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है। वह प्रसिद्ध कलाकार है, इसलिए निश्चित तौर पर साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है। उसे जमानत का लाभ दिया गया तो वह फरार भी हो सकता है। तर्कों से सहमत होकर कोर्ट ने अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

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