भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

By Abhishek Raghuvanshi
2 Min Read

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय एवं अन्य के खिलाफ एफआइआर की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। वरिष्ठ भाजपा नेता और अन्य के खिलाफ महिलाओं के पहनावे को लेकर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। याचिका में इस तरह की टिप्पणी करने वाले लोगों से निपटने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर एक तंत्र की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।
मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता अंजल पटेल व अन्य को इसके लिए निचली अदालत में जाना चाहिए। हालांकि, पीठ ने कहा कि याचिका खारिज की जाती है, लेकिन इसे यह नहीं समझा जाना चाहिए कि वह बयान को मंजूरी दे रही है। बता दें कि, भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने छह अप्रैल को महिलाओं के पहनावे को लेकर विवादित बयान दिया था। इसके साथ ही इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में भी भाजपा नेता ने महिला संगठनों को लेकर विवादित बयान दिया था।

कांग्रेस ने विजयवर्गीय के बयान पर जताई थी आपत्ति
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बीते दिनों लड़कियों के पहनावे पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने ऐसी लड़कियों की तुलना सूर्पणखा से की थी। इस बयान के खिलाफ कांग्रेस ने शनिवार को कई स्थानों पर प्रदर्शन भी किया था।
कांग्रेस ने विजयवर्गीय के बयान पर जताई थी आपत्ति
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बीते दिनों लड़कियों के पहनावे पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने ऐसी लड़कियों की तुलना सूर्पणखा से की थी। इस बयान के खिलाफ कांग्रेस ने शनिवार को कई स्थानों पर प्रदर्शन भी किया था।

Exit mobile version