गुरू वार को वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने भू राजस्व संहिता 1959 में निहित अधिकारों का हवाला देते हुए प्रदेश की शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं,,
पत्रकारों से चर्चा करते हुए द्विवेदी ने बताया कि मप्र भू राजस्व संहिता में भूमि, कृषि भूमि के नामांतरण का अधिकार तहसीलदार का होता है,, इसमें कानूनी रूप से पटवारी को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है बावजूद इसके मप्र में पटवारियों के माध्यम से सरकार खेल करती आ रही है,,
