इंदौर। पांच वर्ष पहले घर से सामान खरीदने निकली 15 वर्षीय बालिका को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपित को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ने आरोपित नवीन (24 वर्ष) को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई। कोर्ट द्वारा पीड़िता को 50000 रुपये की राशि प्रतिकर के रूप में दिलाए जाने की अनुशंसा की गई। विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर के अनुसार, पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना परदेशीपुरा इंदौर में 2018 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान पीड़ित बालिका को दस्तयाब किया गया। कथन एवं मेडिकल जांच के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार देकर सजा सुनाई गई।
