लूट और चोरी की नियत से टोली बनाकर घूमने वाले आरोपियों को कोर्ट ने एक-एक साल की सजा सुनाई है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दिलीपसिंह परमार ने थाना बाणगंगा के केस में निर्णय पारित करते हुए आरोपी श्यामू एवं मनीष उर्फ लंगडा को धारा 401 में 1-1 साल के सश्रम कारावास और 500-500/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुशीला दहीकर द्वारा की गई।
दरअसल, थाना बाणगंगा में मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ संदिग्ध लोग चोरी, लूट की फिराक में घूम रहे है। सूचना पर पुलिस की टीम साई सुमन नगर पहुंची जहां पर कुछ संदिग्ध लोग फोर्स को देखकर भागने लगे जिन्हें घेराबंदी कर पुलिसकर्मियों ने पांच लोगों को पकड़ा। आरोपियों के थाने पर चोरी के रिकार्ड है। मौके पर आरोपी श्यामू से एक लोहे का नुकीला सरिया एवं आरोपी मनीष से एक सब्बल चपटी धार वाली जब्त की गई। जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। तीन आरोपी अवयस्क होने से उनका प्रकरण अलग से चलाया गया था।
