मध्यप्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने एसडीएम को पंचायतों पर कार्यवाही के मामले में पॉवरलेस कर दिया है। इसको लेकर जारी आदेश में सरकार ने ग्राम पंचायतों में सरपंच, सचिव पर कार्यवाही या अन्य मामलों में एक्शन के लिए एसडीएम (राजस्व अनुविभागीय अधिकारी) के पॉवर कट करते हुए यह अधिकार सीईओ जिला पंचायत को सौंप दिए हैं। इसके बाद अब सीईओ जिला पंचायत ग्राम पंचायतों पर पूरी तरह निगरानी रखने का काम करेंगे और यहां होने वाले करप्शन और गबन के मामलों में पद से पृथक करने और वसूली करने के मामले में सरपंच पर कार्यवाही कर सकेंगे।
