इंदौर में किशोरी को बहला फुसलाकर किया विवाह, आरोपित पर लव जिहाद सहित 12 धाराओं में केस दर्ज

By Abhishek Raghuvanshi
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संयोगितागंज थाना पुलिस ने आजाद नगर में रहने वाले सोहेल पुत्र शरीफ के खिलाफ दुष्कर्म, पास्को और धर्मांतरण, लव जिहाद की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। आरोपित ने 17 साल की किशोरी को बहला फुसला कर पहले शादी की। इसके बाद उसे गर्भवती कर दिया। 17 फरवरी को किशोरी ने समय पूर्व एक शिशु को जन्म दिया। अस्पताल में उसकी उम्र से पूरे मामले का खुलासा हुआ है। आरोपित को चार दिन पहले ही किसी मामले में पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।

संयोगितागंज पुलिस के अनुसार, बाल कल्याण समिति की तरफ से दिए गए पत्र के आधार पर केस दर्ज किया गया है। समिति की अध्यक्ष पल्लवी पोरवाल और अन्य सदस्यों ने किशोरी की कांउसिलिंग के बाद यह पत्र भेजा था। किशोरी साजन नगर की रहने वाली है, जबकि आरोपित सोहेल आजाद नगर का रहने वाला है। 17 फरवरी को उसके स्वजन किशोरी को पीसी सेठी अस्पताल लेकर पहुंचे थे। वह गर्भवती थी। यहां पर उसने समय पूर्व एक बालिका को जन्म दिया जो एनआइसीयू में भर्ती है। पुलिस ने बताया कि अस्पताल में जब किशोरी का आधारकार्ड मांगा गया तो पता चला कि वह केवल 17 साल की है। उसने बताया कि सोहेल ने उससे विवाह कर लिया था, जिसके बाद वह गर्भवती हो गई थी। पुलिस ने बताया कि सोहेल के खिलाफ भारतीय दंड विधान, पास्को और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वत्रंतता अधिनियम सहित कुल 12 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मामले में अब किशोरी के माता-पिता के भी बयान लिए जाएंगे।

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