आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने पर चिकित्सक दम्पत्तियों की चार करोड़ रूपये से अधिक की संपत्ति अधिहरण करने के आदेश

By Abhishek Raghuvanshi
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मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम-2011 के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय इंदौर के विशेष न्यायाधीश तथा प्राधिकृत अधिकारी क्रमांक-एक श्री गंगाचरण दुबे ने आज एक आदेश पारित कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में 4 करोड़ 11 लाख 13 हजार 554 रूपये की चल-अचल संपत्ति के अधिहरण के आदेश दिये हैं। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि उक्त चल-अचल संपत्ति का आधिपत्य कलेक्टर जिला उज्जैन को सौंपा जाये। विशेष न्यायाधीश श्री गंगाचरण दुबे ने यह आदेश मध्यप्रदेश शासन के विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन बनाम उज्जैन जिले के नागदा के डॉ. विनोद लहरी, डॉ. विद्या लहरी, कु. बिन्नी लहरी तथा अभिषेक लहरी के दर्ज प्रकरण में दिया है। डॉ. विनोद लहरी शल्य क्रिया विशेषज्ञ तथा डॉ. विद्या लहरी चिकित्सक के रूप में सिविल हॉस्पिटल नागदा में पदस्थ थे। डॉ. विनोद लहरी की मृत्यु हो चुकी है। उक्त मामला उपरोक्त चिकित्सक दम्पत्तियों द्वारा अधिकारों का दुरूपयोग कर असमानुपातिक तथा आय से अधिक संपत्ति एकत्र करने का था।

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