पुतिन ने यूक्रेन पर वॉर क्राइम का आरोप लगाया:फ्रांसीसी राष्ट्रपति से बोले- रूसी सेना यूक्रेनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही

By Abhishek Raghuvanshi
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रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से फोन पर बातचीत की। इस दौरान पुतिन ने यूक्रेन पर वॉर क्राइम का आरोप लगाया। पुतिन ने कहा कि रूस, यूक्रेन में आम नागरिकों को मौत से बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इसके लिए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने जैसे प्रयास भी शामिल हैं।

पुतिन और इमैनुएल मैक्रों की बातचीत को लेकर जारी रूसी बयान के मुताबिक, फ्रांसीसी राष्ट्रपति को यूक्रेनी सुरक्षाबलों की ओर से रोजाना किए जाने वाले वॉर क्राइम्स की जानकारी दी गई। रूस ने कहा कि यूक्रेन ने विशेष तौर पर डोनबास इलाके के शहरों पर बड़े पैमाने पर रॉकेट हमले किए हैं। इस इलाके का एक हिस्सा रूस समर्थित अलगाववादियों के कब्जे में है।

बता दें कि पुतिन पर पहले ही जंग के कानून तोड़ने का आरोप लग चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को पहली बार पुतिन को ‘वॉर क्रिमिनल’ कहा था।

फ्रांस की पहल पर हुई बात
दोनों नेताओं की यह बातचीत फ्रांसीसी पहल पर हुई, जिसमें यूक्रेन में जंग खत्म करने के लिए मास्को और कीव के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। जंग खत्म करने को लेकर मैक्रों दर्जनों बार व्यक्तिगत तौर पर और फोन पर पुतिन के साथ बात कर चुके हैं। मैक्रों चाहते हैं कि डिप्लोमैटिक डॉयलाग्स के जरिए मसले का हल हो।

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मारियुपोल को लेकर चिंता जताई

4.5 लाख की आबादी वाला मारियुपोल फिलहाल रूसी हमलों से सबसे अधिक प्रभावित है।

एक घंटे 10 मिनट तक चली बातचीत के दौरान मैक्रों ने यूक्रेन के दक्षिण में मौजूद मारियुपोल शहर को लेकर चिंता जताई। ये शहर रूसी हमलों से सबसे अधिक प्रभावित है। शहर को 2 मार्च से ही रूसी सैनिकों ने घेर रखा है। मारियुपोल में बिजली, पानी, गैस, मोबाइल नेटवर्क और खाने की सप्लाई भी बंद है। यहां की आबादी करीब 4.5 लाख है।

मैक्रों ने कहा कि शहर में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने यहां रूसी घेराबंदी हटाने और मानवीय सहायता पहुंचाने का भी आग्रह किया।

क्या है वॉरक्राइम?
अगर जंग के दौरान कोई देश बेहद घातक बमों का इस्तेमाल आम नागरिकों, रिहायशी इलाकों, स्कूलों या अस्पतालों को निशाना बनाने के लिए करता है, तो उसके खिलाफ हेग कन्वेंशन 1899 और 1907 के तहत वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध का मुकदमा चलाया जा सकता है।

वॉर क्राइम युद्ध के नियमों का उल्लंघन है, जिसके तहत जानबूझकर नागरिकों को मारना या जानबूझकर युद्ध बंदियों को मारना, यातना देना, बंधक बनाना, नागरिक संपत्ति को अनावश्यक रूप से नष्ट करना, युद्ध के दौरान यौन हिंसा, लूटपाट, सेना में बच्चों की भर्ती, नरसंहार आदि जैसे अपराध शामिल हैं।

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