बीएसएफ़ के जवानों और अधिकारियों का इंदौर के हाई कोर्ट एडवोकेट तनुज दीक्षित ने लिया लीगल सेमिनार

By Abhishek Raghuvanshi
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इंदौर। शनिवार को बी एस एफ स्थित एस.टी.सी, में सेवा पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु मौजूद अधिकारियों एवं बुनियादी भर्ती प्रशिक्षण में मौजूद इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल का कानूनी ज्ञान व बीएसएफ कानून नियमावली पर बतौर गेस्ट स्पीकर अधिवक्ता तनुज दीक्षित ने कानूनी उद्बोधन दिया! सीमा सुरक्षा बल से जुड़े महत्वपूर्ण कानून व उनकी विशेष धाराओ के बारे में एडवोकेट तनुज दीक्षित ने सभी जवानों को बताया जिसमें सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, कस्टम एक्ट, पासपोर्ट अधिनियम व अन्य विशेष कानूनों के बारे में विभिन्न धाराओं की जानकारी दी। इसके साथ ही अर्टिकल 33 में उल्लेखित सीमा सुरक्षा बलों के मूल अधिकारो पर प्रतिबंध पर भी व्याख्यां दिया! अधिवक्ता तनुज दीक्षित ने इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल के जवान एवं अधिकारियों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, 1968 के तहत देश भर के क्षेत्राधिकार में आने वाले कानून और धाराओ की जानकारी भी दी व कब वे उनके उपयोग कर सकते है यह भी उनको बताया, सेमिनार का संचालन एसटीसी, बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट अरविंद कुमार ने किया। वहीं डिप्टी कमांडेंट राकेश कुमार मीना ने महानिरीक्षक श्री के के गुलिया, समादेष्टा श्री ललित कुमार हुरमाडे वह सभी कार्मिकों की तरफ से आभार प्रकट कर तनुज दीक्षित को स्मृति चिन्ह प्रदान किया।

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