
बीआरटीएस के जीपीओ चौराहा स्थित पेट्रोल पंप को लेकर अनुमति के समय जो एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्रशासन ने दी थी, उसे भी प्रशासन ने निरस्त कर दिया है। 2 मई को उक्त पेट्रोल पंप पर पेट्रोल रिफिलिंग के दौरान आग लग गई थी।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक एडीएम की जांच में पेट्रोलियम कंपनी और पंप संचालक की गलती सामने आई थी। पंप संचालक ने जांच के दौरान जो जवाब दिया और जो लापरवाही बरती उसे देखते हुए यहां पेट्रोलियम के भंडारण की अनुमति नहीं दी जा सकती। संचालक नरेश बत्रा भी पेट्रोल पंप के संचालन में सक्षम नहीं है। इसलिए लक्ष्मी सर्विस स्टेशन को दी गई अनापत्ति भी तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।
