इंदौर। हनी ट्रैप मामले में जेल मे बंद युवती द्वारा इंदौर नगर निगम के निलंबित इंजीनियर हरभजन सिंह पर होटल में बुलाकर दुष्कर्म करने की शिकायत जेल प्रबंधन के माध्यम से पुलिस अधिकारियों को की थी। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करने पर, युवती ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद पेश किया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट में युवती का मेडिकल परीक्षण करवाया गया। होटल का रिकॉर्ड भी कोर्ट ने बुलाया। मामले में पीड़िता व अन्य गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए थे। बाद में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 1 वर्ष देर से घटना की शिकायत करने पर परिवाद निरस्त कर दिया था।
इसके बाद पीड़ित युवती जो वर्तमान में केंद्रीय जेल उज्जैन में बंद है उसकी ओर से अधिवक्ता यावर खान द्वारा सत्र न्यायालय में रिवीजन प्रस्तुत की गई। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता की कोर्ट ने शनिवार (आज) इस मामले में प्रथम दृष्टया संज्ञान लेकर हरभजन सिंह को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई 2021 को होगी।
