प्रेमजाल में फंसाकर इंदौर की युवती को अमरावती (महाराष्ट्र) ले जाने वाले आरोपित का जमानत आवेदन सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि आरोपित आमिर खान के खिलाफ धमकाने, ज्यादती करने, दबाव डालकर हस्ताक्षर करवाने जैसे गंभीर आरोप हैं। जो सबूत पटल पर उपलब्ध हैं उन्हें देखते हुए आरोपित को जमानत का लाभ नहीं दे सकते।
आरोपित आमिर खान के खिलाफ इंदौर निवासी 21 वर्षीय युवती ने दुष्कर्म, धमकाने और दबाव डालकर हस्ताक्षर कराने जैसे आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। एडवोकेट देवेंद्र पेंडसे के आरोपित ने युवती से कहा था कि वह उससे प्रेम करता है। बाद में वह शादी का झांसा देकर युवती को अमरावती ले गया था। छह जनवरी को युवती के स्वजन ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।
कुछ दिन बाद युवती ने स्वजन को फोन कर बताया कि आरोपित उससे ज्यादती कर रहा है। वह धर्म बदलने के लिए कह रहा है और कह रहा है कि लिखकर हस्ताक्षर करो कि तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ आई हो। इस पर पुलिस युवती को लाने के लिए अमरावती पहुंची। वहां पुलिस का घेराव कर लिया गया। पुलिस जैसे-तैसे युवती को लेकर इंदौर आई। युवती ने कोर्ट में बयान दिए कि आमिर उसे धोखे से अपने साथ लेकर गया था। उसके साथ कुछ और लोग शामिल हैं। सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपित को जमानत देने से इनकार कर दिया।
