घर बैठे कर सकेंगे एफआईआर जल्‍द ही शुरू होगी e -FIR की सुविधा

By Abhishek Raghuvanshi
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ई-एफआईआर के तहत उल्लेखित अपराध की घटना संबंधित जिले या झारखंड राज्य की सीमा के बाहर घटित होने, अभियुक्त का संदिग्ध ज्ञात हो और यदि अपराध की घटना में कोई जख्मी हुआ हो तो इन परिस्थितियों में ई-एफआईआर की सुविधा नहीं होगी। -प्रतीकात्मक फोटो। - Dainik Bhaskar

पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्‍यम से प्रदेश के सभी जोनल आईजी/डीआईजी तथा जिले के पुलिस अधीक्षकों से e-FIR की सुविधा प्रदान करने के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा कर आवश्‍यक निर्देश दिए। उल्‍लेखनीय है कि ट्रायल के तौर पर 12 अगस्‍त से यह सेवा शुरू होगी। प्रारंभिक दौर में इसके माध्‍यम से 15 लाख रूपए मूल्‍य तक के वाहन चोरी तथा एक लाख रूपए मूल्‍य तक की चोरी की एफआईआर दर्ज की जा सकेगी।
डीजीपी श्री जौहरी ने प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट तथा ट्वीटर, फेसबुक आदि के कुशल संचालन एवं सूचनाओं के त्‍वरित संप्रेषण के लिए अच्‍छी टीम बनाकर कार्य करने के भी निर्देश दिए।
इस अवसर पर अतिरिक्‍त पुलिस महानिदेशक एससीआरबी श्री चंचल शेखर, श्री ए.साईं मनोहर तथा पुलिस महानिरीक्षक श्री मकरंद देउस्‍कर सहित अन्‍य अधिकारी मौजूद थे।

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