लसुडिया क्षेत्र निवासी 58 वर्षीय बुजुर्ग पर उसी की बहू ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पति-पत्नी के आपसी विवाद के बाद पीडिता अपने मायके गुना चली गई थी। उसने वहीं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दो साल पहले उसके ससुर ने पूजा के नाम पर उसके साथ दो बार दुष्कर्म किया था। पुलिस ने बुजुर्ग के खिलाफ दुष्कर्म की धारा में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को सत्र न्यायालय ने यह कहते हुए आरोपित को बरी कर दिया कि महिला दुष्कर्म के बाद भी उसी घर में रही। दो साल तक उसने यह बात न पति को बताई न अपने माता-पिता को।
मामला 2015 का है। लसुडिया थाना क्षेत्र में रहने वाले 58 वर्षीय बिजलीकर्मी के खिलाफ उसकी 23 वर्षीय पुत्रवधु ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एडवोकेट महेंद्र मौर्य ने बताया कि महिला का आरोप था कि 2013 में जब उसका पति काम पर और सास राजस्थान गई थी उसके ससुर ने पूजा कराने के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म किया। दो माह बाद भी ऐसा ही हुआ। मौर्य ने बताया कि महिला का पति के साथ विवाद था। पति ने उसके खिलाफ इंदौर कुटुम्ब न्यायालय में तलाक के लिए केस भी दायर किया हुआ है। इसी के बाद महिला ने ससुर पर आरोप लगाते हुए रिपोर्ट लिखाई थी। शुक्रवार को न्यायाधीश चारूलता डांगी ने मामले को संदेहास्पद मानते हुए आरोपित को बरी कर दिया।
