Corona Lockdown: सभी मेडिकल स्टोर से यह 4 दवाई उठाने के आदेश जारी

By Abhishek Raghuvanshi
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प्राइवेट नर्सिंग (Private hospital) होम को भी अधिग्रहित करने के आदेश दिए हैं. वहीं प्रदेश के डेंटिस्ट (Dentist) इस महामारी से बचाव के काम में लगने की अपील की गई है.

नई दिल्ली. देशभर में लॉकडाउन (Lockdown) ऐलान हो चुका है. बावजूद इसके हर रोज़ कोरोना (Corona) के पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं. जिसकी बड़ी वजह पब्लिक द्वारा लॉकडाउन का पूरी तरह पालन नहीं करना माना जा रहा है. इसी के चलते राजस्थान सरकार (Rajasthan government) ने कुछ ऐतियात भरे कदम उठाए हैं. शुक्रवार की देर शाम सरकार ने सभी ज़िले के अधिकारियों को चार तरह की दवाई अधिग्रहित करने के आदेश जारी किए हैं. आदेश हैं कि सभी मेडिकल स्टोर (Medical Store), होलसेल और डिस्ट्रब्यूटर के यहां से इस दवा का पूरा स्टॉक उठा लिया जाए. वहीं दूसरी ओर प्राइवेट नर्सिंग होम को भी अधिग्रहित करने के आदेश दिए हैं. वहीं प्रदेश के डेंटिस्ट इस महामारी से बचाव के काम में लगने की अपील की गई है.

राजस्थान में यह चार दवाई की जाएंगी अधिग्रहित

राजस्थान सरकार की ओर से जारी हुए आदेश की मानें तो यह चारों वो दवाई हैं जिनका कॉम्बीनेशन कोरोना के तीन पॉजिटिव मरीजों को दिया गया था. और इस दवाई के बाद उनके ठीक हो जाने का दावा किया गया था. इन चार दवाईयों में एचआईवी की दो, एक स्वाईन फ्लु और एक मलेरिया की है. यह दवाई Ritonavir, Lopinavir, Oseltamivir, Hydroxychloroquine हैं. जानकारों का कहना है कि यह अलग-अलग मात्रा के हिसाब से आती हैं. लेकिन सरकार ने सभी दवाई को अधिग्रहित करने के आदेश जारी किए हैं.

प्राइवेट नर्सिंग में भी होंगे अधिग्रहित, बनाए जाएंगे आइसोलेशन सेंटरराजस्थान सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को निजी अस्पतालों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और इलाज के लिए आरक्षित करने को कहा है. ऐसे अस्पतालों को आरक्षित करने का अधिकार कलेक्टरों को सौंपा गया है. साथ ही ज़िलेवार अधिकारियों से इनकी लिस्ट बनाकर भेजने के लिए भी कहा गया है. अब जिला कलेक्टर जिले में किसी भी अस्पताल को इस महामारी के लिए आरक्षित या चिन्हित कर सकेंगे. वहीं सरकार ने राज्य में सभी सरकारी डेंटिस्ट को कोरोना वायरस के संक्रमण के उपचार के लिए सहयाग करने का आदेश भी जारी किया है. सभी जिलों में कार्यरत डेंटिस्ट की सेवाएं इस महामारी के उपचार में लेने के लिए ज़िलास्तर पर चीफ मेडिकल ऑफिसर को अधिकार दिए गए हैं.

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First published: March 27, 2020, 9:11 PM IST

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