इंदौर पुलिस का सख्त अभियान से कड़ा संदेश… कर्कश ध्वनि का शोर, अब नो मोर
जनशांति एवं ध्वनी प्रदुषण पर सख्ती हेतु पुलिस द्वारा किया गया, अवैध मॉडिफाइड सायलेंसरो व हेंड स्पीकर का विनष्टीकरण

इन्दौर शहर में तेज आवाज व ध्वनि प्रदुषण करने वाले फटाका सायलेंसर एवं मोडिफाई सायलेंसर का उपयोग कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर नकेल कसने तथा ऐसे व्यक्तियों पर चालानी कार्यवाही करने एवं फटाके एवं मोडिफाई सायलेंसर जप्त करने के निर्देश पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष सिंह द्वारा दिए गए है। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री मयंक व पुलिस उपायुक्त जोन 02 श्री अमन सिंह राठौर के मार्गदर्शन में अति. पुलिस उपायुक्त इन्दौर जोन-2 श्री अमरेन्द्र सिंह एवं सहायक पुलिस आयुक्त, खजराना श्री आशीष पटेल के द्वारा क्षेत्र में इनकी गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई हैं।
इसी तारतम्य में थाना प्रभारी कनाडिया डॉ. सहर्ष यादव व उनकी टीम द्वारा विगत 03 माह में थाना कनाडिया क्षेत्र में एक विशेष अभियान चालाया गया एवं थाना कनाडिया क्षेत्र अंतर्गत सार्वजनिक स्थान पर तेज व कर्कश ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध मॉडिफाइड बुलेट/ मोटरसाइकिलों के 101 साईलेंसर तथा 25 हेंड स्पीकर भी जप्त किए गए।
कल दिनांक 31.07.2026 को थाना कनाडिया परिसर में उक्त जप्त किए गए 101,अवैध मॉडिफाइड साइलेंसरों व 25 हेंड स्पीकर को विधिवत रूप से रोड रोलर चलाकर विनष्टीकरण किया गया। यह कार्यवाही आम नागरिकों को ध्वनि प्रदूषण से राहत दिलाने एवं यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई।
पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार के मोडिफाइड साइलेंसरों का उपयोग मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। भविष्य में भी ऐसे वाहनों के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाकर कठोर कार्यवाही की जाएगी।
इन्दौर पुलिस आमजन से अपील करती है कि यातायात नियमों का पालन करें एवं अवैध साइलेंसर अथवा तेज आवाज उत्पन्न करने वाले वाहन उपकरणों का उपयोग न करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

