
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शिवम वर्मा ने श्रावण मास को देखते हुए कावड़ यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर खंडवा रोड पर भारी माल वाहनों के आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है। इस संबंध में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के समय में आंशिक संशोधन किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री वर्मा द्वारा मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत जारी आदेशानुसार, श्रावण मास के दौरान खंड़वा रोड़ कावड़ यात्रा मार्ग पर भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर समयबद्ध प्रतिबंध लगाया गया है।
प्रतिबंध के अनुसार इंदौर से खंडवा की ओर एवं खंडवा से इंदौर की ओर आने-जाने वाले ट्रक/ भार वाहक वाहनों की आवाजाही प्रातः 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक (केवल श्रावण मास हेतु) दिनांक 30 जुलाई से दिनांक 28 अगस्त तक प्रतिबंधित रहेगी। उक्त वाहन तेजाजी नगर इंदौर से राऊ गोल चौराहा होते हुए एबी रोड से मानपुर एवं बलकवाड़ा होकर देशगांव की ओर जा सकेंगे।
यह प्रतिबंध केवल भारी मालवाहक वाहनों पर लागू होगा। शेष हल्के वाहन जैसे कार/जीप तथा दुपहिया वाहन यथावत पूर्ववत चालू रहेंगे।
यात्री बस, दूध-वाहन, एलपीजी गैस सप्लाई, पानी टैंकर, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन आदि आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। यह प्रतिबंध आमजन की सुरक्षा और कावड़ यात्रा के शांतिपूर्ण संचालन हेतु लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
