कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशन में उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण तथा ठगी एवं धोखाधड़ी संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से कलेक्टर कार्यालय स्थित खाद्य विभाग में संचालित उपभोक्ता मार्गदर्शन केन्द्र के माध्यम से एक और शिकायत का सफल समाधान किया गया। जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री एम.एल. मारू के नेतृत्व में सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायत का निराकरण करते हुए शिकायतकर्ता को 15 हजार रुपये की बुकिंग राशि वापस दिलाई गई।
उपभोक्ता मार्गदर्शन केन्द्र में सीएम हेल्पलाइन शिकायत क्रमांक 39519191 (दिनांक 18 जुलाई 2026) के माध्यम से इंदौर निवासी सचिन आर्य ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार उन्होंने 29 जनवरी 2026 को रोजगार इंदौर इंटरप्राइजेस (एपीएस इंटरप्राइजेस), लोहा मंडी से दोना-पत्तल बनाने की मशीन के लिए 15 हजार रुपये की बुकिंग राशि जमा की थी। बाद में अन्य रोजगार मिलने के कारण उन्होंने मशीन की बुकिंग निरस्त कर दी, लेकिन फर्म द्वारा बुकिंग रद्द होने के बावजूद छह माह तक उनकी राशि वापस नहीं की गई।
जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री एम.एल. मारू के निर्देशन में शिकायत की सुनवाई की गई। मंगलवार को आयोजित उपभोक्ता जनसुनवाई में संबंधित उपभोक्ता एवं फर्म के प्रतिनिधि को बुलाकर प्रकरण का निराकरण कराया गया। सुनवाई के दौरान फर्म को उपभोक्ता संरक्षण संबंधी प्रावधानों से अवगत कराया गया तथा “बेचा हुआ माल न वापस होगा, न बदला जाएगा” जैसी भ्रामक एवं अनुचित शर्तों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए। साथ ही उपभोक्ता की बुकिंग राशि तत्काल लौटाने के निर्देश भी दिए गए, जिसके पालन में फर्म ने उपभोक्ता को 15 हजार रुपये की राशि वापस कर दी।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी वस्तु अथवा सेवा के संबंध में उनके साथ ठगी, धोखाधड़ी या उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वे कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक 221 में संचालित उपभोक्ता मार्गदर्शन केन्द्र से कार्यालयीन दिवसों में अथवा प्रत्येक मंगलवार आयोजित उपभोक्ता जनसुनवाई में निःशुल्क विधिक सलाह एवं मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।
