18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के पात्र श्रमिक अपना पंजीयन करा सकते हैं
भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना संचालित की जा रही है। सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के पात्र श्रमिक मासिक 55 रुपये से अंशदान जमा कर 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मासिक पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। श्रमिक द्वारा जमा किए जाने वाले अंशदान के बराबर राशि भारत सरकार द्वारा भी जमा की जाती है। बताया गया कि ऐसे श्रमिक, जो कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं तथा जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये तक है, वे इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।
सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि इच्छुक श्रमिक देवी अहिल्या मार्ग इंदौर स्थित सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) अथवा एमपी ऑनलाइन केंद्र के माध्यम से भी योजना में पंजीयन कराया जा सकता है।
