बेटी बचाओ अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा जनजागरूकता के उद्देश्य से तैयार किए गए पोस्टर का आज कलेक्टर श्री शिवम वर्मा द्वारा विमोचन किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री रिंकेश वैश्य एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हासानी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
पोस्टर के माध्यम से “बेटी है तो भविष्य है” का संदेश देते हुए आमजन से बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और उज्ज्वल भविष्य के लिए जिम्मेदारी निभाने की अपील की गई है। पोस्टर में PCPNDT अधिनियम 1994 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए लिंग परीक्षण, लिंग बताना, पूछना अथवा लिंग चयन करना पूर्णतः प्रतिबंधित होने की जानकारी दी गई है।
पोस्टर में यह भी बताया गया है कि भ्रूण के लिंग परीक्षण अथवा PCPNDT अधिनियम के उल्लंघन की जानकारी मिलने पर इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दें। अधिनियम के उल्लंघन पर प्रथम अपराध में 3 वर्ष तक का कारावास एवं 10 हजार रुपये तक का जुर्माना तथा पुनरावृत्ति पर 5 वर्ष तक का कारावास एवं 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान दर्शाया गया है। सूचना के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-3130 भी जारी किया गया है।
