बाल एवं किशोर श्रम से संबंधित प्रकरणों में नियमित निरीक्षण कर कठोर एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये

By Abhishek Raghuvanshi
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जिला बाल श्रम टास्क फोर्स समिति की बैठक सम्पन्न
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशन में शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय में बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत गठित जिला बाल श्रम टास्क फोर्स समिति की बैठक अपर कलेक्टर श्री नवजीवन पंवार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। बैठक में जिले में बाल एवं किशोर श्रम की रोकथाम, प्रभावी प्रवर्तन, पुनर्वास तथा अंतरविभागीय समन्वय से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।
अपर कलेक्टर श्री पंवार द्वारा समस्त श्रम निरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में बाल एवं किशोर श्रम से संबंधित प्रकरणों में नियमित निरीक्षण कर कठोर एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। साथ ही इंदौर जिले से बाल श्रम जैसी सामाजिक कुप्रथा के पूर्ण उन्मूलन हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण एवं संवेदनशीलता के साथ निरंतर प्रयास किए जाने पर विशेष बल दिया गया।
बैठक में पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया कि विगत माह महू क्षेत्र में की गई बाल श्रम संबंधी कार्यवाही के प्रकरण में संबंधित दोषियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम तथा बंधक श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जाए। इसके अतिरिक्त संबंधित विभागों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए बाल श्रमिकों की पहचान, उनके संरक्षण, शिक्षा से पुनः जुड़ाव एवं पुनर्वास की प्रक्रिया को प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित करने हेतु भी निर्देशित किया गया।

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