महालक्ष्मी महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान निलंबित
पीडीएस हितग्राही के बच्चों की ई-केवाईसी नहीं करने, राशन से वंचित रखने तथा उपभोक्ता से अभद्र व्यवहार एवं मारपीट करने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देश पर की गई जांच के बाद महालक्ष्मी महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, इंदौर द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान कोड क्रमांक 0809302 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त शिकायत पर कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने जिला आपूर्ति नियंत्रक को तत्काल जांच दल भेजकर मामले की जांच के निर्देश दिए थे। जिला स्तर से गठित संयुक्त जांच दल द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री एम.एल. मारू ने बताया कि जांच दल के प्रतिवेदन में दुकान पर स्टॉक एवं भाव सूची बोर्ड संधारित नहीं करने, निगरानी समिति का बोर्ड प्रदर्शित नहीं करने, अनधिकृत व्यक्ति द्वारा राशन सामग्री का वितरण करने, हितग्राहियों की ई-केवाईसी करने से लगातार मना करने तथा बच्चों की ई-केवाईसी नहीं कर उन्हें राशन से वंचित रखने जैसी अनियमितताएं पाई गईं। इसके साथ ही उपभोक्ता के साथ अभद्र व्यवहार एवं मारपीट करने तथा हितग्राही से राशन सामग्री के पैसे लिए जाने की गंभीर शिकायतें भी जांच में सामने आई हैं।
इन गंभीर अनियमितताओं के पाए जाने पर महालक्ष्मी महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, इंदौर द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान कोड क्रमांक 0809302 के विक्रेता श्रीमती रजनी यादव तथा नामिनी-1 श्री आशुतोष एवं नामिनी-2 श्री पराग अग्रवाल के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। साथ ही शासकीय उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा एवं नियमानुसार राशन उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता अथवा हितग्राहियों के साथ दुर्व्यवहार को गंभीरता से लिया जाएगा तथा दोषी पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
