इंदौर आबकारी विभाग द्वारा नशे के विरूद्ध कार्रवाई
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के आदेश एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी के द्वारा दिये निर्देशानुसार इंदौर जिले में अवैध मदिरा के विरूद्ध अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई जारी है। वृत महू (ब) प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री पवन टिकेकर एवं उनके दल द्वारा गत दिवस गश्त के दौरान शंका के आधार पर महू पीथमपुर रोड पर बिना नंबर का दो पहिया वाहन हीरो स्प्लेंडर को रोक कर तलाशी लेने पर देशी प्लेन मदिरा के 50 पाव बरामद किये गये, जो अवैध रूप से परिवहन कर ले जाये जा रही थी। उक्त मदिरा तथा वाहन को विधिवत् रूप से जप्त कर कब्जे में लिया गया। आरोपी हरिओम पिता पुरुषोत्तम रजक निवासी पीथमपुर के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित 2000 की धारा 34(1)क के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। उक्त मदिरा और वाहन का कुल बाजार मूल्य 13 हजार 500 रुपये है
