चाइनीज मांझे पर हाईकोर्ट का ‘हंटर’… MP सरकार को सख्त नीति बनाने का अल्टीमेटम, 31 मार्च को अगली सुनवाई

By Abhishek Raghuvanshi
3 Min Read

चाइनीज मांझे के निर्माण, उपयोग, बिक्री को लेकर कोर्ट की सख्ती के बाद प्रदेश सरकार अब सख्त नीति बनाने की तैयारी में है। इस संबंध में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में चल रही स्वत: संज्ञान याचिका में बुधवार को सुनवाई हुई।
हाईकोर्ट के आदेश पर चाइनीज मांझे के खिलाफ सख्त नीति बनाएगी सरकार
ट्रांसपोर्टर के लाइसेंस रद्द करने और ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाने का सुझाव
मांझे से घायल या मृतक के परिजनों को क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान होगा
इंदौर। चाइनीज मांझे के निर्माण, उपयोग, बिक्री को लेकर कोर्ट की सख्ती के बाद प्रदेश सरकार अब सख्त नीति बनाने की तैयारी में है। इस संबंध में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में चल रही स्वत: संज्ञान याचिका में बुधवार को सुनवाई हुई। शासन की ओर से जवाब प्रस्तुत करते हुए बताया कि मुख्य सचिव इस मुद्दे पर गंभीर हैं, जल्द ही अधिकारियों की बैठक कर इस संबंध में नीति तैयार की जाएगी। मामले में अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी।
प्रतिबंध के बावजूद हुए हादसे: कोर्ट ने जताई गहरी चिंता
हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान जनहित याचिका में इंदौर सहित आसपास के जिलों में चाइनीज मांझे के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, बावजूद इसके मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझे की वजह से कई हादसे हुए। 16 जनवरी की सुनवाई में कोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए शासन से सख्त नीति बनाने को कहा था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा था कि दो माह बाद भी शासन इस गंभीर मुद्दे पर कोई ठोस नीति नहीं बना सका। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को जानकारी दी गई कि मुख्य सचिव स्तर पर इस विषय को प्राथमिकता दी जा रही है। विभिन्न विभागों से समन्वय कर चाइनीज मांझे के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नीति बनाई जाएगी।
ऑनलाइन बिक्री और ट्रांसपोर्टर्स पर भी होगी कार्रवाई
हाई कोर्ट ने मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायमित्र नियुक्त किया है। कोर्ट ने नीति बनाते समय उनके सुझाव पर भी विचार करने के लिए कहा है। न्यायमित्र ने निम्न सुझाव दिए थे…
चाइनीज मांझे से घायल व्यक्ति या मृतक के स्वजन के लिए क्षतिपूर्ति का प्रविधान किया जाए।
जब्त मांझे का सुरक्षित निपटान करते हुए उसे पूरी तरह नष्ट किया जाए।
ऑनलाइन प्लेटफार्म पर चाइनीज मांझे की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।
चाइनीज मांझा परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्टरों के लाइसेंस निरस्त किए जाएं।
निर्माण, बिक्री या उपयोग की सूचना देने वालों को प्रोत्साहन राशि दी जाए।

Exit mobile version