इंदौर में नगर निगम ने तोड़ा तीन मंजिला मकान:बिना अनुमति बनाया, नोटिस का भी असर नहीं, ग्राउंड फ्लोर पार्किंग में बनाए थे कमरे

By Abhishek Raghuvanshi
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इंदौर नगर निगम ने मंगलवार को अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए साउथ टोड़ा क्षेत्र में G+3 निर्माण को जमींदोज कर दिया। यह निर्माण स्वीकृति के विपरीत किया जा रहा था, जिसे नोटिस के बावजूद नहीं हटाया गया।
जानकारी के मुताबिक यह निर्माण करीब 3 हजार स्क्वेयर फीट क्षेत्र में किया जा रहा था। झोन क्रमांक 11 के बिल्डिंग ऑफिसर गीतेश तिवारी ने बताया कि भूखंड स्वामी शफी शेख द्वारा स्वीकृति के विपरीत निर्माण किया गया था।
ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग के लिए निर्धारित जगह पर कमरे बना दिए गए थे। इसके अलावा फ्रंट के एमओएस (मार्जिन ओपन स्पेस) में भी नियमों का उल्लंघन किया गया था।
कार्रवाई के दौरान नगर निगम की टीम के साथ दो थानों का पुलिस बल भी मौजूद रहा। पूरी कार्रवाई में तीन पोकलेन और दो जेसीबी मशीनें लगाई गईं। हालांकि कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार का विरोध या विवाद सामने नहीं आया।
नोटिस के बाद भी नहीं हटाया निर्माण
अधिकारियों के अनुसार, भूखंड स्वामी को सुनवाई का अवसर देने के साथ ही निर्माण हटाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। 15 दिन बीतने के बाद भी निर्माण नहीं हटाया गया, जिसके चलते निगम को कार्रवाई करनी पड़ी।

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