जिले में अब तक नगरीय निकायों एवं पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आए 2627 आवेदनअंतिम तिथि 15 जून
इंदौर जिले में नगरीय निकायों और पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसी सिलसिले में जिले में अब तक नगरीय निकायों एवं पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए 2627 आवेदन प्राप्त हुए है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए अंतिम तिथि 15 जून है।
यह जानकारी आज यहां सम्पन्न हुई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में दी गई। बैठक में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अजीत श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में उपस्थित सदस्यों को मतदाता सूची के पुनरीक्षण के संबंध में चल रही प्रक्रिया की जानकारी दी। बताया गया कि पुनरीक्षण का कार्य 15 जून तक चलेगा। इस दौरान कोई भी नागरिक अपना नाम नगरीय निकायों और पंचायतों की फोटो युक्त मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। साथ ही नाम हटाने और संशोधन के लिए आवेदन दिया जा सकता है। बताया गया कि नगरीय निकायों के लिए अभी तक नाम जोड़ने के लिए 558 तथा पंचायतों के लिए 755 नाम हटाने के लिए नगरीय निकायों में 215 और पंचायतों में 986 तथा संशोधन के लिए नगरीय निकायों में 63 और पंचायतों में कुल 50 आवेदन प्राप्त हुए है।
बताया गया कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण-2026 के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में समस्त कार्यवाही पूर्ण करते हुए मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाएगा।
नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत दावा-आपत्ति केन्द्रों पर दावा-आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि अब 15 जून 2026 अपराह्न 3 बजे तक निर्धारित की गई है। दावा-आपत्ति आवेदन पत्रों का निराकरण 25 जून तक किया जाएगा तथा निराकृत प्रकरणों की ईआरएमएस में प्रविष्टि 30 जून तक की जाएगी। इसके बाद दावा-आपत्तियों की चेकलिस्ट 3 जुलाई तक तैयार की जाएगी तथा त्रुटि सुधार उपरांत वेण्डर को चेकलिस्ट 6 जुलाई तक वापस की जाएगी। फोटोयुक्त एवं फोटोरहित अंतिम मतदाता सूची 9 जुलाई को जनरेट की जाएगी तथा फोटोरहित अंतिम मतदाता सूची को 10 जुलाई 2026 तक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची की मुद्रित प्रतियां 16 जुलाई तक उपलब्ध कराई जाएंगी। मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन 18 जुलाई को किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची की डीवीडी/सीडी 20 जुलाई तक उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि विक्रय हेतु प्रतियां 21 जुलाई तक उपलब्ध रहेंगी। सार्वजनिक प्रकाशन के प्रमाण-पत्र अपलोड करने की अंतिम तिथि 22 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण-2026 के लिए भी द्वितीय चरण की समय-सारणी में संशोधन किया गया है। पंचायतों के लिए दावा-आपत्ति केन्द्रों पर दावा-आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 15 जून 2026 अपराह्न 3 बजे तक निर्धारित की गई है। दावा-आपत्तियों के निराकरण की अंतिम तिथि 25 जून तथा निराकृत प्रकरणों की ईआरएमएस में प्रविष्टि की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। दावा-आपत्तियों की चेकलिस्ट 3 जुलाई तक तैयार की जाएगी। चेकलिस्ट की जांच एवं त्रुटि सुधार के बाद वेण्डर को 6 जुलाई तक वापस किया जाएगा। फोटोयुक्त एवं फोटोरहित अंतिम मतदाता सूची 9 जुलाई 2026 को जनरेट होगी तथा फोटोरहित अंतिम मतदाता सूची 10 जुलाई 2026 तक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।
पंचायतों की फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची की मुद्रित प्रतियां 16 जुलाई तक उपलब्ध कराई जाएंगी। ग्राम पंचायत एवं अन्य निर्धारित स्थानों पर अंतिम मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन 18 जुलाई को किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची की पीडीएफ (फोटो सहित एवं फोटो रहित) डीवीडी/सीडी के रूप में 20 जुलाई तक उपलब्ध कराई जाएगी। विक्रय हेतु डीवीडी/सीडी 21 जुलाई 2026 तक उपलब्ध रहेगी तथा सार्वजनिक प्रकाशन का प्रमाण-पत्र स्कैन कर अपलोड करने की अंतिम तिथि 22 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।
