इंदौर जिले के मदिरा एकल समूह क्र. आईएनडी-3 द्वारकापुरी का ई-टेण्डर द्वारा पुनर्निष्पादन 06 जनवरी को

By Abhishek Raghuvanshi
1 Min Read

इंदौर जिले में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये मदिरा एकल समूह क्रमांक IND-3 द्वारकापुरी क्षेत्र की 03 कंपोजिट मदिरा दुकानें क्रमशः द्वारकापुरी, अहिरखेड़ी एवं रेत की मंडी चौराहा के लाइसेंसों को कलेक्टर (आबकारी) जिला इंदौर के आदेश 01 जनवरी 2026 से निरस्त किए गए है। फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2025-26 की शेष अवधि 07 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक के लिए उक्त समूह का ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन) के माध्यम से पुनर्निष्पादन हेतु एनआईसी के एमपी टेंडर्स पोर्टल की वेबसाईट https://mptenders.gov.in के माध्यम से ई-टेण्डर आमंत्रित किए गए है।
सहायक आयुक्त आबकारी इंदौर के अनुसार कोई भी इच्छुक व्यक्ति/फर्म/एल.एल.पी./ कम्पनी/कन्सोर्टियम उक्त वेबसाइट पर जाकर 06 जनवरी 2026 को प्रातः 11.30 बजे तक अपना ई-टेंडर/ई-टेण्डर कम ऑक्शन के माध्यम से जमा कर सकता है। उक्त प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए बिडर को ई-आबकारी पोर्टल (https://eaabkari.mp.gov.in/) के कॉन्ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन मॉडयूल में पंजीकृत होना अनिवार्य है। इस संबंध में आवश्यक जानकारी के लिए पोर्टल (http://mptenders.gov.in) एवं मध्यप्रदेश आबकारी विभाग की बेवसाइट https://excise.mp.gov.in से भी
डाउनलोड की जा सकती है। साथ ही सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय जिला इंदौर से कार्यालयीन समय में (अवकाश के दिनों सहित) प्राप्त की जा सकती है।

Exit mobile version