हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी नकली, परिवहन आयुक्त मध्य प्रदेश के सभी आरटीओ को चेताया

By Abhishek Raghuvanshi
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मध्य प्रदेश में नकली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहनों में लगाई जा रही है। यह बात सामने आने के बाद परिवहन आयुक्त ने प्रदेश के सभी आरटीओ को पत्र लिखकर इसके लिए अलर्ट किया है। इसके साथ ही पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए जाने को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं।
आयुक्त ने कहा- कोई मामला संज्ञान में आए तो कार्रवाई की जाए।
मध्य प्रदेश में पुराने वाहनों में भी लगवाई जा रही यह नंबर प्लेट।
वाहन स्वामी अपने नजदीकी वाहन डीलर से संपर्क कर इसे लगवा सकते हैं।
ग्वालियर। मध्य प्रदेश में अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में भी फर्जीवाड़ा होने लगा है। यह प्लेट भी नकली बनाकर वाहनों में लगाई जा रहीं है। खुद प्रदेश के परिवहन आयुक्त के संज्ञान में यह मामला आया है जिसके बाद उन्होंने प्रदेश के सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को पत्र लिखकर चेताया है कि ऐसा कोई मामला संज्ञान में आए तो कार्रवाई की जाए। इसको लेकर व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाए।
खास बात यह है कि प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का कार्य वाहन निर्माता कंपनियों के डीलरों के पास ही है। पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए जाने को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं।
परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि एक अप्रैल 2019 या इसके बाद निर्मित वाहनों पर डीलर जिसके द्वारा वाहन का विक्रय किया जाता है, उसके द्वारा वाहन विक्रय के समय एचएसआरपी लगाई जाती है। इस अवधि के पूर्व निर्मित वाहनों के लिए वाहन स्वामी द्वारा एसआईएएम के पोर्टल पर अपनी सुविधा के अनुसार वाहन डीलर का चयन कर ऑनलाइन फीस जमा करके प्लेट लगवाने के लिए स्लाट बुक किया जा सकता है।
यह जारी किए निर्देश
वाहन स्वामी अपने नजदीकी वाहन डीलर से संपर्क कर वाहन पर रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवा सकता है।
वाहन स्वामी चाहे तो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की बुकिंग ऑनलाइन कर सकता है और निर्धारित तारीख और समय पर वाहन डीलर के परिसर में जाकर अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवा सकता है।
बुकिंग के लिए एसआइएएम की वेबसाइट https://www.siam.in पर लाग इन किया जा सकता है। इसका लिंक मध्यप्रदेश परिवहन विभाग की वेबसाइट https://transport.mp.gov.in पर भी उपलब्ध है।
एसआईएम की उक्त वेबसाइट पर बुक एचएसआरपी लिंक पर अपने वाहन निर्माता के नजदीकी डीलर का चयन कर सकता है। प्लेट फिक्स कराने हेतु सुविधानुसार अपाइंटमेंट की तिथि और समय के स्लाट का चयन करें। चयनित तिथि एवं समय पर चुने गए डीलर से अपने वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट फिक्स कराई जा सकती है।
रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए शुल्क का भुगतान केवल आनलाइन ही किये जाने का प्रविधान है, नकद धनराशि का भुगतान नहीं करना है।
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट फिक्स करने से पूर्व डीलर चेसिस नंबर के आधार पर यह सुनिश्चित करेंगे कि वाहन वही है, जिसकी प्लेट बुक की गई है।
आवेदक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के पश्चात पंजीयन पुस्तिका का प्रिंट http://vahan.parivahan.gov.in से प्राप्त कर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पर लिखे लेजर कोड का मिलान पंजीयन पुस्तिका में प्रिंट लेजर कोड से अवश्य कर लें।
पंजीयन पुस्तिका में लेजर कोड अंकित न होने या भिन्नता अथवा अन्य किसी कठिनाई की दशा में तत्काल मध्यप्रदेश परिवहन विभाग की वेबसाइट https://transport.mp.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।

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