हजारों रुपये मूल्य की अवैध मदिरा जप्त, 29 आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध
इंदौर जिले में मदिरा के अवैध रूप से क्रय-विक्रय, भण्डारण, परिवहन के विरूद्ध आबकारी अमले द्वारा अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी ने बताया कि जिला आबकारी विभाग द्वारा विभिन्न वृत्तों में अवैध मदिरा विक्रय एवं मदिरापान कराने वाले प्रतिष्ठानों पर संयुक्त रूप से सघन कार्यवाही की गई। टीम द्वारा वृत्त क्षेत्र भवानी नगर में अवैध मदिरा के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में आरोपी अर्जुन पिता सजन सिंह पवार के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आरोपी के कब्जे से चार पेटी देशी मदिरा (36 लीटर) जप्त की गई, जिसकी कुल बाजार कीमत लगभग 19 हजार रुपये है।
इसी तरह शनिवार एवं रविवार को की गई इस कार्रवाई में न्यू पंजाबी ढाबा, वीर द पंजाबी ढाबा, गिल ढाबा, भवानी ढाबा, भुक्कड़ ढाबा, फूलमून ढाबा, हिबिस्कस ढाबा, लालटेन ढाबा एवं न्यू सिटिंग जोन ढाबा पर छापामार कार्यवाही की गई। इस दौरान अवैध रूप से मदिरापान कराते पाए जाने पर 20 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कुल 15.6 बल्क लीटर मदिरा जप्त की गई, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 25 हजार 200 रुपये है।
शनिवार एवं रविवार को की गई इस कार्रवाई में वीर द पंजाबी ढाबा, गिल ढाबा, हिबिस्कस ढाबा एवं शिकारवाड़ी ढाबा पर भी छापामार कार्यवाही की गई। इस दौरान 8 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किए गए तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 4.95 बल्क लीटर मदिरा जप्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 5 हजार 500 रुपये है।
आबकारी विभाग इंदौर द्वारा ऐसे प्रतिष्ठानों पर सतत निगरानी रखी जा रही है तथा आगामी दिनों में भी अवैध मदिरा विक्रय एवं सेवन के विरुद्ध इसी प्रकार की सख्त कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
