भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

By Abhishek Raghuvanshi
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इंदौर 02 अक्टूबर, 2025
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिवम वर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत् जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित एवं लोक शांति बनाये रखने हेतु इन्दौर जिले की राजस्व सीमा में ग्लिटर/ कन्फे‌ट्टी/ माईलर के उपयोग के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। जारी आदेशानुसार इन्दौर जिले में आगामी धार्मिक त्यौहारों के जुलूस एवं विविध सार्वजनिक आयोजनों को ध्यान में रखते हुए जिले में ग्लिटर/ कन्फे‌ट्टी/ माईलर के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है ।
यह आदेश 01 अक्टूबर 2025 से 28 नवम्बर 2025 तक प्रभावशील रहेगा। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लघंन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अभियोजन किया जायेगा। उपर्युक्त प्रतिबंध विधि एवं व्यवस्था संबंधी ड्युटी में संलग्न अधिकारी, कर्मचारी एवं पुलिस कर्मियों तथा सुरक्षा हेतु नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा तथा यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबंधों के अतिरिक्त होंगे।
यह प्रतिबंध आयुक्त नगर निगम इन्दौर के प्रतिवेदन के आधार पर लगाया गया है। प्रतिवेदन में बताया गया है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा स्वच्छ पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के दृष्टिगत् प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 एवं संशोधन नियम-2021 के क्रम में नगर पालिक निगम इन्दौर द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले जुलूस, बैठकों एवं समारोह (जन्मदिन, विवाह, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि) में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लागू है। इसके पश्चात् भी वर्तमान में शहर के विभिन्न आयोजनों में ग्लिटर/ कन्फे‌ट्टी/माईलर का लगातार उपयोग देखा जा रहा है, जिससे सूक्ष्म कण वायु में फैलकर प्रदूषण बढ़ाते है तथा सड़क व सार्वजनिक स्थलों पर दीर्घकालिक कचरा उत्पन्न कर स्वच्छताकर्मियों के लिए सफाई कार्य को अत्यन्त कठिन बना देते है। उक्त स्थिति को देखते हुए ग्लिटर/ कन्फे‌ट्टी/माईलर पर प्रतिबंध लगाये जाने के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिवम वर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत् जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित एवं लोक शांति बनाये रखने हेतु इन्दौर जिले की राजस्व सीमा में ग्लिटर/ कन्फे‌ट्टी/माईलर के उपयोग के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।

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