बाल श्रम के विरूद्ध कार्रवाई

By Abhishek Raghuvanshi
1 Min Read

श्रम विभाग के अमले ने आज बाल श्रम के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए एक 13 वर्ष के बालक को बाल श्रम से मुक्त कराया गया।
बताया गया कि मोहम्मद आलम पुत्र मोहम्मद सुलेमान द्वारा संचालित टायर पंक्चर सुधार की दुकान शिवशंकर टी स्टॉल के पास ग्राम उमरिया चौराहा महू इंदौर में बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत जिले में गठित बाल श्रम टास्क फोर्स द्वारा कार्यवाही की गई। यहां 13 वर्ष की उम्र के बालक द्वारा गाड़ी रिपेयर करने का कार्य कराया जा रहा था। जिसकी सूचना श्रमायुक्त कार्यालय इंदौर को प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होने के उपरांत गठित दल द्वारा बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध कार्यवाही की गई। जांच दल में श्रम निरीक्षक श्री प्रवेश गुप्ता एवं सुश्री तृप्ति डावर, चाइल्ड हेल्पलाइन से श्री अमन नादुरकर एवं उन्नति विश्वकर्मा, एनजीओ आस संस्थान से शिवकन्या बघेल, श्रीराम ओसारी, राधा एवं थाना किशनगंज से जगदीश मेहता, प्रकाश मीणा उपस्थित रहे।

Exit mobile version