बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 अंतर्गत श्रम विभाग के अमले ने कार्रवाई करते हुए माँ भगवती सर्विस पाइंट न्यू लोहा मंडी बजरंग नगर देवास नाका के नियोजक अंकित पिता नैन सिंह राठौर से 13 वर्षीय बाल श्रमिक को विमुक्त कराया। प्राप्त शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई श्री रविन्द्र सिंह ठाकुर, श्री छोटेलाल साहु, सुश्री तृप्ति डावर, महिला बाल विकास विभाग के श्री आशीष गोस्वामी, श्री राजकुमार खंडेलवाल एवं श्रीमती सुषमा पाराशर द्वारा की गई।
