11 वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को कोर्ट ने 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी बालिका के परिवार की दुकान पर सामान लेने आया था। इस दौरान उसने अश्लील हरकत की थी। डेढ़ साल चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने 14 जुलाई को यह फैसला सुनाया है।
पीड़िता माता-पिता के साथ इंदौर में अपनी नानी के घर में रहती है। नानी द्वारा अपने मकान में किराने की दुकान का संचालन किया जाता है। घटना 2 नवंबर 2023 की दोपहर को हुई थी। नानी तबीयत खराब होने के कारण दुकान से घर के अंदर दवाई लेने के लिए चली गई थी। इस दौरान बालिका दुकान पर बैठी हुई थी। तभी आरोपी बबलू बंजारे (25) गुटखा लेने के लिए आया और बालिका से अश्लील हरकतें करने लगा। फिर उसने बुरी नीयत से पीड़िता का हाथ पकड़ लिया। बालिका के चिल्लाने पर मां और नानी आ गई तो वह भाग गया।
घटना के बाद पीड़िता ने मां के साथ राजेंद्र नगर थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354, 354-ए और 9(m)/10, 11/12 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद चालान पेश किया। कोर्ट ने उसे पॉक्सो एक्ट में 5 वर्ष और अन्य धारा 1 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुशीला राठौर (विशेष लोक अभियोजक) ने की।
