सड़क सुरक्षा समिति के अनुमोदन के बगैर स्पीड ब्रेकर बनाये जाने पर संबंधित एजेंसी और इंजीनियर पर होगी कार्रवाई.

By Abhishek Raghuvanshi
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कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने जारी किये आदेश.
इंदौर जिले में सड़क सुरक्षा समिति के अनुमोदन के बगैर स्पीड ब्रेकर बनाये जाने पर संबंधित एजेंसी और इंजीनियर के विरूद्ध सख्त कार्रवाई होगी। उनसे निर्माण की राशि वसूल करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में कलेक्टर श्री आशीष सिंह द्वारा आदेश जारी कर दिये गए है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने निर्देश दिये है कि जिले में सड़क सुरक्षा समिति के अनुमोदन के बगैर कहीं भी स्पीड ब्रेकर नहीं बनाये जाये। ज्ञात रहे कि सड़क सुरक्षा समिति की गत 26 जुलाई 2025 को हुई बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया था। बैठक में पुलिस प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया था, कि शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों पर सड़क सुरक्षा समिति के अनुमोदन के बिना विभिन्न विभागों के इंजीनियर द्वारा बगैर मापदण्ड, बगैर गुणवत्ता के स्पीड ब्रेकर बनाये जा रहे हैं। इससे दुर्घटना की आशंका रहती है। इसको देखते हुए निर्णय लिया गया कि इस तरह की पुनरावृति होने पर संबंधित विभाग के इंजीनियर/एजेन्सी को आर्थिक अनियमितता के दायरे में लेते हुए निर्माण एजेन्सी/इंजीनियर से निर्माण राशि की वसूली की जाये एवं इंजीनियर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायें। निर्देश दिये गए है कि ऐसे स्पीड ब्रेकर चिन्हित कर तदानुसार तत्काल कार्यवाही करते हुए तत्काल अवगत कराया जाये।

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