सख्त कदम:चाइनीज डोर से पतंग उड़ाना भी अपराध, 3 साल कैद, बेचने वाला जिलाबदर होगा

By Abhishek Raghuvanshi
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चाइनीज डोर से पतंग उड़ाना भी अब अपराध माना जाएगा। चाइनीज मांजा बेचने वाले के साथ पतंग उड़ाने वालों पर भी पुलिस कार्रवाई होगी। जांच के लिए हर थाने की माइक्रो बीट और सीआई सेल पतंग उड़ाने वालों के मांजे भी जांचेगी।
चाइना डोर के साथ जितने लोग पकड़ाए हैं, पुलिस उनके खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई करेगी।
आगे भी जो लोग स्टॉक के साथ या बेचते हुए पकड़ाएंगे, उनके खिलाफ भी जिलाबदर या रासुका की कार्रवाई होगी। चाइनीज मांजे का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ पुलिस अब बीएनएस की धारा 125 के तहत केस दर्ज करेगी। हर थाने की माइक्रो बीट और सीआई सेल की टीम, जहां भी अंदेशा होगा, वहां पतंग उड़ाने वाले लोगों की छतों पर जाकर जांच करेगी। हर थाने से सादी वर्दी में तैनात पुलिसकर्मी भी क्षेत्रों में घूमेंगे।
पतंग उड़ाते पकड़ा तो आपराधिक केस होगा
शहर में चाइनीज मांजा प्रतिबंधित है। अब कोई व्यक्ति चाइनीज मांजे से पतंग उड़ाते पाया गया तो उसके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज होगा।

  • कृष्ण लालचंदानी, डीसीपी जोन-1
    बीएनएस की धारा 125 में प्रावधान
    अपराध : उतावलेपन या लापरवाही से ऐसा काम करना, जिससे मानव जीवन या किसी की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़े।
    दंड (चोट नहीं लगने पर) : यदि कोई चाइना की डोर से पतंग उड़ाता है और किसी को चोट नहीं लगती है तो डोर का इस्तेमाल करने वाले को 3 महीने तक की कैद या 2500 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
    दंड (चोट लगने पर) : यदि चाइना डोर से किसी को चोट लगती है तो इस डोर का इस्तेमाल करने वाले को 6 महीने तक की कैद या 5 हजार रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
    दंड (गंभीर चोट लगने पर) : चाइना डोर से किसी को गंभीर चोट लगती है तो डोर का इस्तेमाल करने वाले को 3 साल तक की कैद या 10 हजार रुपए का जुर्माना या दोनों लग सकते हैं।
    चाइनीज डोर के 59 रोल के साथ युवक को पकड़ा
    मल्हारगंज टीआई वेदेन्द्र सिंह कुशवाह ने बताया रामबली नगर से चाइनीज मांजा बेचने पर महेंद्र (20) पिता कैलाश प्रजापत को पकड़ा। उसके घर से चाइनीज मांजे के 59 रोल (बंडल) मिले। कीमत लगभग 29500 रुपए है। पुलिस ने युवक के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 (a) और 125 के तहत केस दर्ज किया है। उधर, सोमवार को टीएल बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा, चाइनीज मांजे का उपयोग, खरीदी-बिक्री व भंडारण प्रतिबंधित है। आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए। चायना मांजा मानव जीवन, पशु-पक्षियों और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक है, अतः इसका उपयोग न हो।
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