बेलेश्वर बावड़ी हादसा निगमायुक्त शिवम् वर्मा को उच्च न्यायालय की अवमानना का नोटिस

By Abhishek Raghuvanshi

गौरतलब हे मार्च 2023 को रामनवमी के दिन बेलेश्वर मंदिर में हवन कर रखे श्रद्धालुओं की बावड़ी घस जाने से उसमें समा जाने से 36 लोगों की मृत्यु होगैई थी जिस घटना से व्यथित होकर *#पूर्व पार्षद महेश गर्ग और कांग्रेस नेता प्रमोद कुमार दिवेदी द्वारा अधिवक्ता मनीष यादव और अधिवक्ता प्रियेश भावसार# के माध्यम से जनहित याचिका दायर कर विभिन्न मांगे न्यायालय से की थी जिसे विस्तृत सुनवाई के बाद जनवरी 2024 में माननीय न्यायालय द्वारा #अधिवक्ता मनीष यादव और अधिवक्ता प्रियेश भावसार# के तर्को से सहमत होकर याचिका स्वीकार करते हुए निगम और स्थानीय प्रशाशन को विभिन्न निर्देश पारित किए थे जिनका पालन याचिका स्वीकार होने के 1 वर्ष बाद भी नहीं लिया गया जिससे व्यथित होकर याचिकाकर्ताओ ने माननीय न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका दायर कर न्यायालय के आदेश का पालन न किए जाने अवमानना की कार्यवाही की मांग की थी जिसमें आज हुई सुनवाई में #अधिवक्ता मनीष यादव और अधिवक्ता प्रियेश भावसार# ने प्रशासनिक न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह की युगल पीठ के समक्ष तर्क रखे कि न्यायालय के द्वारा दोषियों पर कार्यवाही के साथ इंदौर शहर में स्थित पुरातत्व महत्व की बावड़ियों को पुनर्जीवित कर उन्हें कब्जा मुक्त करने हेतु आदेशित किया था बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई कई जगह बावड़ी कुओं पर निर्माण किया हुआ हे पुनः इस प्रकार के हादसे हो सकते हे जिससे न्यायालय ने सहमत होकर निगमायुक्त शिवम् वर्मा को अवमानना का कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में जवाब मांगा हे

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